राजू ठाकुर/निलेश धनकर
तखतपुर। दुकान में चोरी की नियत से घुसे युवक की करंट लगने से मृत्यु हो गई मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने पोस्टमार्टम एवं विद्युत विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दुकान संचालक के खिलाफ धारा 106 (1)के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जरेली मेन रोड़ में भागीरथी जायसवाल शिवा ट्रेडर्स के नाम से दुकान का संचालन करता है रोज की तरह वह 16 अगस्त को वह रात्रि में दुकान बंद कर घर चला गया और जब 17 अगस्त की सुबह आया और दुकान की साफ सफाई कर रहा था तभी देखा कि सीढ़ी के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है कि सूचना वह पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस दुकान पहुंची तो देखा कि नगोई निवासी अर्जून पात्रे पिता अशोक पात्रे 30 वर्ष मृत अवस्था में पड़ा हुआ था घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन भी पहुंचें थे और उन्होंने हत्या का आरोप लगाया था उसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम में बिजली के करंट से मृत्यु होना प्रमाणित हुआ साथ ही विद्युत विभाग ने भी इस आशय का प्रतिवेदन दिया था पुलिस को दुकान संचालक भागीरथी जायसवाल ने बताया कि वह रात्रि में दुकान में चोर न घुसे इसलिए खाली जगह पर करंट के लिए तार लगा देता था यदि कोई चोर रात्रि में चोरी करने की नियत से घुसेगा और तार को हटाने का प्रयास करेगा तो बाहर छिंटककर जा गिरेगा। मृतक व्यक्ति भी दुकान में चोरी की नियत से घुसा रहा होगा और वह करंट की चपेट में आ गया। पुलिस ने दुकानदार की बयान, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर दुकान संचालक के खिलाफ धारा 106(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
