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मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को इंस्टाग्राम में ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी, इंस्टाग्राम यूजर पर केस दर्ज बिलासपुर में मचे बवाल को देख तख़तपुर में तुरंत कार्यवाही

राजू ठाकुर, निलेश धनकर

ईद मिलादुन्नबी पर्व के दिन धार्मिक उन्माद भड़काने को लेकर इंस्टाग्राम में युवक द्वारा मुस्लिम समाज पर आपत्ति जनक टिप्पणी करने वाले युवक के विरूद्ध पुलिस ने बीएनएस की धारा 299 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवचेना में ले लिया।

         सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सिंघनपुरी में किराना दुकान चलाने वाले वजीम खान पिता हकीम खान उम्र 26 वर्ष ने जूनापारा चौकी में शिकायत दर्ज करायी है कि 26 अगस्त को ग्राम सिंघनपुरी में मुस्लिम समाज के त्योहार ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलुस निकाले थे, उसी रात्रि 11 बजे करीब एक युवक ने मोबाईल नम्बर जिससे वह इंस्टाग्राम चलाता है उसमें इंस्टाग्राम आईडी chandu_xtr125 से मुस्लिम समाज के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुये अश्लील कमेंट करते हुए गाली गलौज की।

पुलिस ने मामले की संवदेना को देखते हुए और बिलासपुर में हुई घटना को देखते हुए  प्रार्थी की रिपोर्ट पर तत्काल बीएनएस की धारा 299 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर साईबर सेल से इंस्टाग्राम चलाने वाले के संदर्भ में जानकारी और लोकेशन मांगा है।

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